देवरिया।अवधेश राय मर्डर केस में वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को हुई सुनवी मेंकोर्ट ने पहले मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया था बाद में दोपहर दो बजे के बाद सजा का ऐलान करते हुए उम्रकैद की सजा और 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
32 साल पुराना है मामला
अवधेश राय की हत्या का मामला 32 साल पुराना है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल हत्याकांड की तरह ही कई बंदूकधारी बदमाशों ने उनपर ताबड़तोड़ हमला किया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।
मामले में 4 लोगों को बनाया गया था दोषी
अवधेश राय के भाई अजय राय ने मामले में 5 लोगों को दोषी बताया था जिसमें मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश कानाम था। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जबकि बाकी चार आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
