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मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से कोई राहत नहीं, सजा पर नहीं लगेगी रोक

देवरिया। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है।


राहुल गांधी को जाना होगा गुजरात हाईकोर्ट
अब राहुल गांधी को अपनी अपील लेकर गुजरात हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है उनके पास कानूनी रूप से जितने भी विकल्प मौजूद हैं, उन सभी विकल्पों इस्तेमाल किया जाएगा।


ये है पूरा मामला
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार के दौरान अपने संबोधन में कहा था- ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है’। इस मुद्दे को लेकर गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा मिलते ही राहुल को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

संसद की सदस्यता रद्द हुई, बंगला करना पड़ा खाली
सजा सुनाए जाने के बाद ही नियमों के अनुसार राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। सदस्यता खत्म होते ही कांग्रेस ने देशभर में इसके खिलाफ आंदोलन किए थे और बीजेपी पर आरोप लगाया कि अडाणी मामले पर बोलने की सजा राहुल गांधी को दी जा रही है। संसद की सदस्यता खत्म होने के साथ ही राहुल गांधी को उनका दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया था। राहुल गांधी अब बंगला खाली कर अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं।

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