देवरिया।जब से नए संसद भवन के लोकार्पण की तारीख तय हुई है इस पर विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री से ना कराकर राष्ट्रपति से कराए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- “हमें मालूम है याचिका क्यों दाखिल की गई है। गनीमत है कि हम याचिकाकर्ता पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।” कोर्ट का रुख देखकर वकील ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने इसपर किसी तरह की टिपप्णी नहीं की। कोर्ट ने पूछा इसमें जनहित का क्या मामला है? इससे आपके मूल अधिकारों का कैसे हनन हुआ है?वकील इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए।
कोर्ट से वकील सीआर सुकिन को लगाई फटकार
यह याचिका वकील सीआर सुकिन ने लगाई थी। कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा इस मामले से आपका क्या लेना-देना?इस पर वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने कहा गनीमत है कि हम याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। आगे ऐसी याचिका लगाई तो हम फाइन लगा सकते हैं।
