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भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को 3 साल की जेल, विधानसभा सदस्यता खतरे में

देवरिया। रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और 2 अन्य को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।


खतरे में विधानसभा सदस्यता
आजम खान के लिए कोर्ट के द्वारा हुई सजा के ऐलान के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी खतरे में है। आजम खान के वकीलों ने जमानती अदालतों में अर्जी दाखिल कर दी है। आजम खान ने कहा-“मैंने बहुत कुछ झेला है, देखते हैं आगे क्या होता है”। वे उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।


क्या है पूरा मामला
मामला सन 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली के खातानगरिया गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए भाषण में भड़काऊ बातें बोलने का आरोप लगा था। आजम खान के भाषण का वीडियो भी वायरल हुआ था। आजम खान पर आरोप है कि उस भाषण से दो समुदायों में नफरत फैल सकती थी।


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