देवरिया न्यूज़

: :

टीवी चैनल्स को रोजाना दिखाने होंगे देशहित के कार्यक्रम, सरकार ने जारी की सब्जेक्ट की लिस्ट, पहली बार किया ये काम

देवरिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स की कंटेंट क्वॉलिटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार अब चैनलों को रोजाना लोकहित के कार्यक्रम दिखाने होंगे। इन कार्यक्रमों को दिखाना अनिवार्य होगा। इसकी अवधि 30 मिनट की होगी।

नए दिशानिर्देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिंडल ने नए दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दिखा दी। नए निर्देशों के जरिए चैनलों के लाइसेंस नवीनीकरण और लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं रहेगी। सरकार ने पहली बार भारतीय टेलीपोर्ट को विदेशी चैनल अपलिंक करने की भी अनुमति दे दी है।

नई गाइड लाइन में क्या?

चैनल्स के लिए गाइडलाइन टेलीवीजनों को शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर रोजाना 30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करना होगा। इनके कंटेंट चैनलों के बनाए हुए होंगे। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चैनल अपना कंटेंट बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

क्या हैं नए दिशा-निर्देशों के फायदे
अब तक कुछ विदेशी चैनलों जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका को सिंगापुर से अपलिंग किया जा रहा था। नई गाइडलाइन के बाद इसे सीधे भारत से अपलिं किया जा सकेगा। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ 897 चैनल रजिस्टर्ड हैं लेकिन सिर्फ 30 चैनल भारत से अपलिंक किए जाते हैं, जबकि अपलिंकिंग के लिए भारत एक पसंदीदा हब माना जाता है।

Leave a Reply

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *