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गोरखनाथ मंदिर में हमले के दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी, NIA की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

देवरिया। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को अदालत ने दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। NIA-ATS के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुर्तजा को यूएपीए, देशद्रोह, सुरक्षाकर्मियों पर हमले समेत और दूसरे अपराधों में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। कोर्ट ने 9 महीनों के अंदर ही 60 दिन की सुनवाई कर सजा का ऐलान किया। इस पूरे मामले को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना गया है।


क्या था पूरा मामला?
अहमद मुर्तजा ने 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। सुरक्षाकर्मियों के द्वारा रोके जाने पर उन पर धारदार हथियार से हमला किया और जवानों के हथियार छीनने की भी कोशिश की थी। इस हमले में पीएसी के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के दौरान मुर्तजा नारा भी लगा रहा था। इस दौरान मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी।


IIT ग्रेजुएट है अहमद मुर्तजा
अहमद मुर्तजा अब्बासी IIT से ग्रेजुएट है। एटीएस ने पहले भी उसे पकड़ने के लिए दबिश दी थी लेकिन उस वक्त वह चकमा देकर भाग निकला था और नेपाल चला गया था। वापस आने पर उसने मंदिर में हमले को अंजाम दिया।

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