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सीएम योगी पर केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज, इस बयान को लेकर लगी थी याचिका

देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की रिव्यू याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई थी कि सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। सीएम योगी पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया था।


योगी आदित्यनाथ के किस बयान पर लगा आरोप
सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में लखनऊ में अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि ‘भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहां का हर नागरिक हिंदू है।’ इस बयान को लेकर आजम राइन ने केस दर्ज किया था जिसमें कहा कहा था कि यह संविधान में लिखे धर्म निरपेक्ष शब्द का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।


ACJM से खारिज होने के बाद जिला कोर्ट में की थी अर्जी
आजम राइन ने पहले ACJM कोर्ट में मुकदमा करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया। ACJM कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जिला जज की कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दाखिल की गई थी, जिस पर बहस के बाद जिला कोर्ट से भी इस अर्जी को खारिज कर दिया गया।


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