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उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नई गाइडलाइन जारी, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के यूज पर बैन

देवरिया। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डीजीपी मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का मुख्य कारणड्यटी के दौरान सोशल मीडिया के यूज को समय की बर्बादी माना जाना बताया गया है।


इन चीजों को अपलोड करना बैन
जारी की गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान या वर्दी में रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर लाइव करना, थाना, पुलिस लाइन, ऑफिस और फायरिंग के वीडियों या लाइव डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आरोपी की फोटो या वीडियो अपलोड करने पर भी बैन लगाया गया है।


आपत्तिजनक टिप्पणी, पोस्ट भी नहीं किए जा सकते
गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कमेंट, विभाग में असंतोष फैलाने वाले पोस्ट, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति, विचारधारा या किसी राजनेता पर कोई पुलिसकर्मी कमेंट नहीं कर सकता।


कॉन्सटेबल से आईपीएस तक पर लागू होंगे नियम
उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी यूपी पुलिस सोशल मीडिया नीति 2023 को यूपी पुलिस के कॉन्सटेबल से लेकर आईपीएस तक के अधिकारियों को मानना होगा। इस नीति को बहुत से देशों की पुलिस के लिए बनाए गए सोशल मीडिया नीति की अच्छी तरह से समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।


सोशल मीडिया ने इस गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि ऐसा ही प्रतिबंध प्रशासनिक अधिकारियों पर लगना चाहिए, जो फल-फूल की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। सोशल साइट्स पर बड़ी संख्या में अधिकारियों के फॉलोअर्स हैं। कुछ अधिकारी सेलिब्रिटीज को भी इस मामले में पीछे छोड़ देते हैं।

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