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अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

देवरिया। दिल्ली में सिविल सेवकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और माना कि नौकरशाहों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों के पास भी शक्ति है लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है। यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाए।
• सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा, जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है।
• सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेवाओं पर नियंत्रण सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित प्रविष्टियों तक नहीं होगा। दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है और संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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