देवरिया । पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करने की तारीख अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं को पैन और आधार को लिंक करने के लिए कुछ और समय मिल सके। वहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चुकते हैं, तो फिर आप का पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।
वहीं, आयकर विभाग ने भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ट्वीट कर कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है। 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने की आखिर डेट थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है।
जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2023 से यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। जिसके बाद आपको पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस देनी होगी।
ऐसे करें ऑनलाइन लिंक-
- आप सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर दाहिनी तरफ ‘क्विक लिंक्स’ का एक विकल्प दिखेगा।
- यहां जाकर ‘वेरिफाई योर पैन’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां डालें।
- पैन नंबर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए ‘वेरिफाई’ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप खुलेगा। इसमें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी।
इसके अलावा ऐसे करें आधार-पैन लिंक
आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से UIDPAN<12 अंकों का आधार><10 अंकों का PAN> अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एक SMS भेजें।