देवरिया। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय राय को शनिवार को दोषी करार दिया था।  सोमवार को फिर हुई सुनावई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। कोलकाता के सियालदाय कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद से ही कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होने लगे। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी।

कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के बाद सजा सुनाते हुए जज अनिरबन दास ने कहा- “संजय रॉय पर बीएनएस एक्ट की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की थी। आपके वकील ने मौत की सजा के खिलाफ दलील दी। यह कोई दुर्लभतम मामला नहीं है।” अभय राय इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।  पीड़िता के माता पिता की भी मांग है कि दोषी को मौत की सजा दी जाए।

ये न्याय का मजाक: BJP

कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने असंतुष्टी जताते हुए कहा कि- “आरजी कर रेप और हत्या के आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना देना न्याय का मजाक है। फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपराधी को बचाना बंद करना चाहिए। एजेंसियों को सबूतों को नष्ट करने में तत्कालीन कोलकाता कमिश्नर और मुख्यमंत्री की भूमिका की भी जांच करने की जरूरत है। न्याय न  केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए।“

क्या है पूरा मामला?

य़ह मामला अगस्त 2024 का है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार कक्ष में महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। पुलिस द्वारा आगे की तफ्तीश करने पर महिला से रेप बुरी तरह शारीरिक प्रताड़ना देने की बात भी सामने आई थी। जल्द ही यह मामला पूरे देश में फैल गया और पुलिस पर जल्द कार्रवाई करने का दबाव बनने लगा। इस दौरान आरजीकर के डीन ने भी अपना इस्तीफा दिया। पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठे। बंगाल में जूनियर डॉक्टर लगभग 1 महीने तक हड़ताल पर थे।

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