देवरिया: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में खेती की जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब खेती की जमीन पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से पहले एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
निर्माण से पहले एनओसी जरूरी
2022 में इस विषय में शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन जिलों के कमिश्नर और डीएम स्तर पर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया था। प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी तरह के निर्माण के लिए पहले एनओसी लेना अनिवार्य है। साथ ही, बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने का निर्देश भी दिया गया है।
बिना अनुमति निर्माण पर होगी कार्रवाई
नए आदेश के मुताबिक, विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र में आने वाली खेती की जमीन पर निर्माण के लिए अब अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिलों के डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण से पहले वे विकास प्राधिकरण से एनओसी अवश्य चेक करें। यदि एनओसी नहीं मिली होगी, तो निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य भूमाफियाओं पर लगाम लगाना और प्राधिकरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।