देवरिया। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल (income tax bill)पेश किया। इस बिल को पेश करने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान के आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना है। इस बिल से करदाताओं के लिए आयकर को सरल बनाना है। आइए जानते हैं नए आयकर बिल (income tax bill)की खास बातों को ।
क्या है नया Income Tax Bill?
नए इनकम टैक्स बिल (income tax bill) से 3 लाख शब्द कम किए गए हैं। नए बिल के कानून को अब सरल और सुगम भाषा में समझा जा सकता है। नया बिल टैक्स सिस्टम को आम लोगों को समझने में मदद तो करेगा ही साथ ही इसे और भी पारदर्शी बनाएगा। नया (income tax bill) इनकम टैक्स बिल, आयकर कानून 1961 की जगह लेगा। पुराना कानून जहां 880 पन्नों का था वहीं नया कानून अब 622 पन्नों का है। नया कानून इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के नाम से जाना जाएगा।
आसानी से समझ पाएगा आम आदमी
नए बिल से पुराने और गैरजरूरी प्रावधानों को हटा दिया गया है। अब कानून ज्यादा सरल हो गया है। नए बिल में मुकदमेबाजी से बचने और टैक्स से जुड़े मामलों को कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। अब का कानून को आम नागरिक भी आसानी से समझ सकेंगे। नए बिल में सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सारे जटिल शब्दों को हटा दिया गया है।
‘असेसमेंट ईयर’ कहलाएगा ‘टैक्स ईयर’
पेश किए गए नए बिल में अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स ईयर भी वित्त वर्ष की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। नए बिल के मुताबिक अब डिजिटल एसेट्स पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम क्लीयर हो जाएगा। नए बिल में TDS और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में लाया गया है। इससे टैक्सपेयर्स अब आसानी से समझ पाएंगे की उन्हें कितना टैक्स देना है।
कब तक कानून बनेगा नया बिल
लोकसभा में नया टैक्स बिल पास हो चुका है। यहां से अब यह संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद बिल संसद में फिर से पेश किया जाएगा। उसके बाद संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद नया इनकम टैक्स कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
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