देवरिया। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद की जगह पहले श्री हरि हर मंदिर था।
हिंदू पक्ष का दावा और कोर्ट का आदेश
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद के स्थान पर भगवान विष्णु का हरि हर मंदिर था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में यह दावा पेश किया। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया है। कमिश्नर वहां जाकर सर्वे करेंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
वकील विष्णु शंकर जैन का बयान
विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह स्थान हिंदू आस्था का केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार यहीं होंगे। उनका दावा है कि 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है, और यहां कई ऐसे चिन्ह और अवशेष मौजूद हैं, जो मंदिर होने के प्रमाण देते हैं।
मथुरा और काशी के बाद नया विवाद
संभल का यह मामला मथुरा और काशी में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवादों के बाद एक नया मुद्दा बन गया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मामले पर पहले से ही कानूनी सुनवाई चल रही है। इन विवादों में हिंदू पक्ष का कहना है कि धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। इस फैसले के बाद संभल का यह मामला भी देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।