देवरिया।सामाजवादी पार्टीके वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटेपूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बुधवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अब्दुल्ला खान, आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया गया।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाया है। एक रामपुर नगर पालिका से और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से। अब्दुल्ला ने दोनों जन्म प्रमाणपत्र का अपनी सुविधानुसार अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल किया। इस मामले में आज़म खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म आरोपीबनाए गए थे। अब MP-MLA कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया है। बता दें यह केस बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 मे दर्ज कराया था। अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र 3 साल बढ़ाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था।


दो दिन पहले ही खारिज हुई थी री-विजन पिटिशन
बता दें कि दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अभियोजन और वादी पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आजम खान के परिवार की तरफ से बचाव पर बहस के लिए और समय मांगा गया था।जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 16 अक्टूबर तक का वक्त दिया था। बचाव पक्ष की ओर से 16 अक्टूबर को फिर रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आया।