देवरिया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को दिवाली से पहले ही तोहफा दिया है। योगी सरकार ने बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके सिंह ने इस योजना का ऐलान किया। घोषणा के अनुसारनिजी नलकूप वालेकिसानों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर तक मूल बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। निजी नलकूप के मामले में छूट 31 मार्च तक के देय सरचार्ज में रहेगी।
मूल राशि का देना होगा 30 प्रतिशत
इस योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को मूल बकाया राशि का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। पंजीकरण विभागीय कार्यालयों के अलावा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी भी कैश काउंटर से कराया जा सकेगा। योजना के तहत, बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकेंगे। बकाया राशि किश्तों में भी दी जा सकती है।
कैसे करें ऑनलाइन पंजीकरण
इस योजना का लाभ उठाने के लिए और बकाया बिजली बिल में छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं के सबसे पहले अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए विभागीय वेबसाइट uppcl.org पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। वेबसाइट के जरिए बिल संशोधन का भी अनुरोध किया जा सकेगा। वेबसाइट पर संशोधित बिल देख छूट के साथ बकाए के भुगतान की सुविधा भी रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। छूट के बाद जो राशि बकाया होगी वो एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
आरसी वाले उपभोक्ताओं को लिए अलग नियम
जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें डीएम को दिए जाने वाले कलेक्शन चार्ज अलग से जमा करना होगा। स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक की ओर से ओटीएस संबंधी सभी डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिया गया है।