देवरिया न्यूज़

: :

UP शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

देवरिया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापकों के चयन की सूची जारी की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट का आदेश निलंबित किए जाने का आदेश दिया।


23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अन्य को नोटिस जारी किया और कहा कि अब मामले पर अंतिम सुनवाई की जाएगी।


सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें लिखित में पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अंतिम सुनवाई में कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने को आधार बनाकर मेरिट लिस्ट रद्द की थी। इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं।

क्या था इलाहाबाद होईकोर्ट का आदेश?

यूपी शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची रद्द की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया था कि 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 महीने में नई लिस्ट जारी की जाए। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि अगर रिजर्वेशन कैटगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है, तो उसका चयन जनरल कैटगरी के तहत माना जाना चाहिए।

Leave a Reply

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *