देवरिया। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जम्मभूमि से लगे शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी थी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने कहा 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर के सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये फैसला दिया।
याचिका में मंदिर पक्ष ने क्या कहा
मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।