देवरिया। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय (sanjay raut)राउत को मानहानि केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये केस उन पर बीजेपी नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सौमैया ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने ये सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
मेधा सोमैया ने संजय राउत पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का केस दर्ज कराया था। दरअसल यह मामला 2022 का है। (sanjay raut)संजय राउत ने उन पर 100 करोड़ रुपयों के मुलुंड शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने कहा था संजय राउत के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक हैं। किरीट सोमैया ने आरोपों के सबूत देने को कहा था जिसपर राउत के पास कोई सबूत नहीं था।
कोर्ट के फैसले पर राउत की प्रतिक्रिया
कोर्ट के इस फैसले को संजय राउत ने पीएम से जोड़ते हुए बयान दिया।(sanjay raut) संजय राउत ने कहा- “मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं।”