देवरिया। उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ी का चालान कटेगा। साथ ही ऐसे वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) भी जारी नहीं किए जाएंगे। ये नियम 15 अप्रैल से सख्ती से लागू हो जाएंगे।
नई तकनीक से सिस्टम खुद करेगा रिजेक्ट
परिवहन विभाग ने पीयूसीसी पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का पीयूसी बन ही नहीं पाएगा। सिस्टम खुद ही ऐसे वाहनों को पहचानकर सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर देगा। इस बदलाव के बाद अब किसी तरह की जुगाड़ या मैन्युअल राहत की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। यानी नियम तोड़ने वालों के लिए अब रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया है।
बिना PUC वाहन चलाने पर होगा चालान
अगर कोई वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़क पर चलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सीधे चालान काटा जाएगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। खासतौर पर जिन वाहनों में अभी तक HSRP प्लेट नहीं लगी है, उन पर विभाग की सीधी नजर रहेगी।
केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह के मुताबिक, यह फैसला भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने पोर्टल में जरूरी बदलाव किए हैं ताकि नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके।
कुछ वाहनों को मिली है अस्थायी राहत
हालांकि, जिन वाहन कंपनियों के कुछ मॉडल्स के लिए अभी HSRP उपलब्ध नहीं है, उन्हें फिलहाल अस्थायी छूट दी गई है। ऐसे वाहन मालिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जैसे ही प्लेट उपलब्ध होगी, उन्हें तुरंत लगवाना होगा।
वाहन मालिकों से अपील
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट लगवा लें। इससे न सिर्फ चालान से बचा जा सकेगा, बल्कि आगे किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से भी राहत मिलेगी।
इस नए नियम के लागू होने के बाद सड़क पर बिना नियम वाले वाहनों की संख्या कम होने की उम्मीद है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को भी और मजबूती मिलेगी।