देवरिया। देश में 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नया वित्तीय वर्ष आम आदमी की जेब और खर्च पर भी असर दिखाता है। आज से यानी 1 अप्रैल से कई नियमों और कुछ जरूरी चीजों के दामों में बदलाव किए जाते हैं। अप्रैल माह की यह पहली तारीख इस बार भी कई अहम बदलाव लेकर आई है, जिनका असर सीधे आपकी आय, बचत और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं नियमों में हुए जरूरी बदलाव के बारे में।
इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में हुआ है। अब 1961 का पुराना आयकर कानून खत्म होकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। इसके तहत अब ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की जगह सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा। साथ ही, कैश लेनदेन पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। अब सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहेगी।सैलरी और लेबर कोड का असर
नए लेबर कोड लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है। अब कंपनियों को बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% रखना होगा। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।
गैस सिलेंडर और फ्यूल अपडेट
अप्रैल की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 200 रुपये महंगा हो गया है।
रेलवे और FASTag नियम
रेलवे ने टिकट रिफंड नियम सख्त कर दिए हैं जो इस तरह से हैं-
- 8-24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 50% रिफंड
- 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं
वहीं FASTag का सालाना पास अब 3,075 रुपये का हो गया है, जिससे सड़क यात्रा महंगी हो गई है।
UPI और डिजिटल पेमेंट में नई सुरक्षा
डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, UPI के जरिए ATM से कैश निकालने पर ₹23 का शुल्क लगेगा।
PAN कार्ड और दस्तावेज नियम
अब नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण नहीं माना जाएगा। अन्य दस्तावेज जरूरी होंगे।
होटल पेमेंट और कैश लिमिट
होटलों में अब 1 लाख रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
निवेश और SGB में बदलाव
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में टैक्स नियम बदल गए हैं। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड पर अब 12.5% टैक्स लगेगा।